6 लोगों को मारने वाले संजीव नंदा को राहत
6 लोगों को मारने वाले संजीव नंदा को राहत
नई दिल्ली. 3 अगस्त 2012
1999 के बहुचर्चित
बीएमडब्लू हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी संजीव नंदा को राहत मिल गई
है. संजीव नंदा ने अपनी महंगी कार से तीन पुलिसवालों समेत 6 लोगों को कुचल कर मार
डाला था. धनपति संजीव नंदा के मामले में फैसला सुनाते हुये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
नंदा को मुआवजा के रुप में 50 लाख रुपये देने होंगे.
इस मामले में संजीव नंदा को दिल्ली हाईकोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. पुलिस का
तर्क था कि इस सजा को कम से कम पांच साल होना चाहिये. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस
के तर्क को स्वीकार नहीं किया. 2008 में दिल्ली की निचली अदालत ने संजीव नंदा को 5
साल की सजा सुनाई. हालांकि जिस धारा के तहत संजीव नंदा को सजा सुनाई गई उसमें 10
साल की कैद हो सकती था लेकिन एक साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने संजीव नंदा की सजा 5 से
घटा कर 2 साल कर दिया. उस वक्त संजीव नंदा जेल में था और उसने एक साल 9 महीने तक की
सजा काट ली थी.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उसके 3 महीने की सजा माफ कर दी. कोर्ट ने संजीव नंदा को
आईपीसी की धारा 304 (2) के तहत दोषी माना, जबकि निचली अदालत ने उसे धारा 304 (1) के
तहत दोषी पाया था. इसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा.