बिदवे के हत्यारे की अपील खारिज
बिदवे के हत्यारे की अपील खारिज
लंदन. 23 नवंबर 2012
भारतीय छात्र अनुज बिदवे
की हत्या के दोषी कैरान स्टेपलेटोन की अपील अदालत ने खारिज कर दी है. 21 साल के
हत्यारे कियारन स्टैप्लेटन ने अदालत से अपील की थी कि उसकी उम्र कैद की सजा को कम
कर दिया जाये क्योंकि उसने जानबूझ कर यह हत्या नहीं की थी और एक उन्माद में यह
हादसा हुआ था. लेकिन अदालत ने तथ्यों को देखते हुये इस दलील को खारिज कर दिया. इस
मुद्दे पर भारतीय मूल के लेबर सांसद कीथ वाज ने कहा कि अदालत का यह निर्णय स्वागत
योग्य है.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पुणे निवासी 23 साल के अनुज बिदवे की 27 दिसंबर 2011 की शाम
उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वे सड़क पर अपने दो भारतीय मित्रों के साथ सॉल्फर्ड
शहर के ओर्डशाल लेन में घूम रहे थे. वे इंग्लैंड में ही लैंकेस्टर विश्वविद्यालय
में माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्टग्रेजुयेशन कर रहे थे और क्रिसमस की छुट्टी
मनाने ग्रेटर मैनचेस्टर में आये हुये थे.
अनुज बिदवे के साथ घूम रहे मित्रों के अनुसार सड़क पर घूमते समय दो श्वेत लोगों ने
अचानक अनुज को रोक कर कुछ कहा और इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने उसे काफी
पास से गोली मार दी. अनुज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अनुज की हत्या के मामले में
पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. इन पांचों लोगों से पूछताछ के बाद कैरान
स्टेपलेटोन को अनुज का हत्यारा मानते हुये मैनचेस्टर की अदालत में पेश किया गया था.
वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी.