पीएमओ के इशारे पर कार्रवाई- राहुल गांधी
सलमान हिट एंड रन मामले में आरोपमुक्त
मुंबई. 10 दिसंबर 2015
बंबई उच्च
न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान बड़ी राहत देते हुए चर्चित 'हिट
एंड रन' मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया.
न्यायाधीश ए. आर. जोशी ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए कहा कि अभिनेता को 13 साल
पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर 'दोषी
नहीं ठहराया जा सकता'.
बंबई उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान को निचली
अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले फैसले और उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा व
अन्य सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया.
वहीं, इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा
कि महाराष्ट्र सरकार बंबई उच्च न्यायालय के फैसले की जांच-पड़ताल के बाद आगे की
कार्रवाई को लेकर निर्णय लेगी.
न्यायाधीश जोशी ने यह फैसला सलमान की उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें उन्होंने
निचली अदालत के छह मई को दिए फैसले को चुनौती दी थी. अदालत ने इस मामले में जांच के
तरीके सहित मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी सवाल उठाए.